अगस्त 2019 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति की एक आदेश पर धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया
What does Article 370 says
The News Doctor Analyist
Article 370 of the Constitution of India आखिर धारा 370 है क्या ?
17 अक्टूबर 1949 को भारत के संविधान में धारा 370 को जोड़ा गया। धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देता है कि अपना संविधान तथा नागरिकों को परिभाषित कर सकता है। जम्मू कश्मीर को यह पूरा अधिकार मिल गया कि वह अपने आंतरिक मामलों को खुद ही देखेगा इसमें भारत सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर भारत सरकार कोई भारतीय संसद में संविधान को पारित करता है तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उसके समानांतर संविधान बनाने पढ़ते हैं जिससे भारत सरकार का पारित किया हुआ संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हो सके जबकि अन्य राज्यों में भारत सरकार द्वारा पारित किए गए संविधान पूर्ण रूप से लागू होते हैं। भारत सरकार केवल जम्मू कश्मीर के बाय क्षेत्र को सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध था ।
याचिका कर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलित दिया
याचिका कर्ताओं ने भारत सरकार के द्वारा धारा 370 को निष्प्रभाव करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में घेरा उन्होंने कहा कि धारा 370 अस्थाई प्रावधान है जो की अब स्थाई हो गई है क्योंकि धारा 370 को निष्प्रभाव करने के लिए राष्ट्रपति को संविधान सभा से अनुमति लेनी होगी जो की जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1951 से 1957 तक अस्तित्व में थी जो कि अभी नहीं है इसलिए यह प्रावधान स्थाई है जिसको इस प्रकार निष्प्रभाव नहीं किया जा सकता इसका मतलब यह निकलता है कि संविधान से धारा 370 को हटाया नहीं जा सकता। विलय पत्र में बाह्य संप्रभुता को भारत सरकार बनाए रखेगी तथा आंतरिक संप्रभुता को जम्मू कश्मीर खुद अपने अधिकार क्षेत्र में लेगी इसमें भारत सरकार कोई दखल नहीं करेगा याचिका कर्ताओं ने यह भी कहा कि राज्यपाल की भूमिका क्या सही था मंत्रिमंडल के बिना सहमति के विधानसभा भंग कर देना कहां तक सही है और अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि भारतीय संविधान का धारा 370 जम्मू कश्मीर को जोड़ने में असफल रहा हैभारत सरकार जम्मू कश्मीर की जनताओ का उनके अधिकार का हनन कर रही है जम्मू कश्मीर की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए धारा 370 होना चाहिए
What does Article 370 says? (सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या बोला )
भारत सरकार के द्वारा धारा 370 को हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सहमति जाहिर की और कहा कि धारा 370 को हटाए जाने की प्रक्रिया में कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया गया है विलय के दौरान जम्मू कश्मीर अपना आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुता को खो दी थी उन्हें सिर्फ स्वायत्तता प्राप्त हुई थी। संप्रभुता और स्वायत्तता में अंतर समझना होगाधारा 370 को संविधान में अस्थाई रूप से शामिल किया गया और अनुच्छेद 368 के अनुसार विधायिका को सभी हिस्से में बदलाव का अधिकार रखता है।उसकी बुनियादी ढांचे को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम सही था
What is the Judgement of Article 370? सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को क्या निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्ज प्रदान की जाए और अगले साल 30 सितंबर तक चुनाव करने की हर संभव कदम उठाए वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है
What is Article 370 of the Constitution of India?
Article 370 was added to the Constitution of India on 17 October 1949. Article 370 gives Jammu and Kashmir the privilege to define its own constitution and citizens. Jammu and Kashmir got the full right to look after its own internal affairs and the Government of India cannot interfere in it. If the Government of India passes a Constitution in the Indian Parliament, then the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir seeks to make a parallel Constitution so that the Constitution passed by the Government of India can be implemented in Jammu and Kashmir, while the Constitutions passed by the Government of India in other states are fully implemented. are applied formally. The Indian government was committed to security only in the region of Jammu and Kashmir.
What did the petitioners give to the Supreme Court?
The petitioners approached the Supreme Court regarding the neutralization of Section 370 by the Government of India. They said that Section 370 is a temporary provision which has now become permanent because to neutralize Section 370, the President will have to take permission from the Constituent Assembly. The Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was in existence from 1951 to 1957, which is no longer there, hence this provision is permanent and cannot be neutralized in this way, which means that Article 370 cannot be removed from the Constitution. In the Instrument of Accession, the Government of India will maintain external sovereignty and Jammu and Kashmir will take internal sovereignty under its own jurisdiction. The Government of India will not interfere in this. The petitioners also said that what was the role of the Governor in dissolving the Assembly without the consent of the Cabinet. To what extent is it correct to give this and till now no evidence has been found that Article 370 of the Indian Constitution has failed to integrate Jammu and Kashmir. The Government of India is violating the rights of the people of Jammu and Kashmir to maintain the sovereignty of Jammu and Kashmir. should be 370